कोरोना के नए ओमीक्रॉन वैरिएंट को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, फिर लागू हुआ नाईट कर्फ्यू! जानिये, क्या हैं नए नियम?

अधिकारियों को यह आदेश किया गया है कि उनके द्वारा बाजारों में "मास्क नहीं तो सामान नहीं" के संदेश के साथ व्यापारियों को निर्देश दिया जाए। ओमीक्रॉन वैरिएंट की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल प्रदेश सरकार का यह शुरूआती कदम माना जा रहा है।






ओमीक्रॉन वैरिएंट से खतरे का आंकलन करते हुए राज्य सरकारों ने फैसले लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ओमीक्रॉन वैरिएंट से संभावित तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। खबर आई है कि पूरे प्रदेश भर में शनिवार 25 दिसंबर से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस दौरान हर गतिविधि पर प्रतिबंध लगा रहेगा।



ताजा अपडेट के मुताबिक 25 दिसंबर से प्रत्येक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल्स के अनुपालन के लिए कुछ और मानक भी तय किये हैं। जानकारी के मुताबिक शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति रहेगी।


 


प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को एक्शन मोड में आने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह आदेश किया गया है कि उनके द्वारा बाजारों में “मास्क नहीं तो सामान नहीं” के संदेश के साथ व्यापारियों को निर्देश दिया जाए। ओमीक्रॉन वैरिएंट की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल प्रदेश सरकार का यह शुरूआती कदम माना जा रहा है। संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि जरुरत पड़ने पर इन प्रोटोकॉल्स को और भी बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से क्रिसमस और नए साल के जश्न तो प्रभावित होगा ही हालांकि ओमीक्रॉन वैरिएंट से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।