स्कूल-कॉलेजों को खोलने के लिए केंद्र ने जारी की नयी गाइडलाइंस, देखें क्या है नए नियम…


 भारत में कोरोना महामारी के कहर के चलते बंद कर दिए गए स्कूल कॉलेजो को दोबारा खोले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने खुल रहे स्‍कूल और कॉलेजों के लिए और संशोधित दिशानिर्देश तथा Covid प्रोटोकॉल जारी किए हैं।विस्तृत चर्चा के बाद केंद्र द्वारा स्कूल फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं, जिन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन करना जरूरी होगा।



नई गाइडलाइंस

* स्कूल में सफाई कार्य और उनकी निगरानी के निर्देश

* छात्रों के 6 फिट की दूरी पर बैठने का व्यवस्था हो

* स्कूल,कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा

* अलग अलग क्लासेज़ के लिए सीमित,फ्लेक्सिबल टाइमिंग

* सभी छात्र और कर्मचारी मास्क पहन कर स्कूल पहुंचें

* मिड-डे मील के वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रहे

* नियमित आधार पर स्कूल परिवहन का सेनिटाइज़ेशन

* छात्रावासों में बिस्तरों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करना

स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर केंद्र ने गाइडलाइंस जारी की। दरअसल, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ज्‍वाइंट सेक्रेटरी ने कहा, “स्कूलों को फिर से खोलने और सोशल डिस्‍टेंसिंग के साथ सीखने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए दिशानिर्देशों का पालन जरूरी है।” बता दें कि अभी तक 11 राज्‍यों में स्‍कूल खुल चुके हैं। 16 राज्‍यों में स्‍कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं जबकि 9 राज्‍यों में अभी शैक्षणिक संस्‍थान बंद की रखे गए हैं।