नियुक्ति में आरक्षण से इन्कार पर पुनर्विचार करने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2015 में ओबीसी अभ्यर्थी याची की नियुक्ति पर छह सप्ताह में विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी ने इमरान खान की याचिका पर उसके अधिवक्ता सुनील यादव को सुनकर दिया है।



याची ने ओबीसी वर्ग में आनलाइन आवेदन किया था। कागजात की जांच के दौरान उसने आरक्षण के समर्थन में निर्धारित अवधि के जाति प्रमाणपत्र के साथ दो निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। दो निवास प्रमाणपत्र जमा करने के कारण बोर्ड ने उसे सामान्य श्रेणी की सूची में डालते हुए असफल करार दिया। याची का कहना है कि उसने ओबीसी वर्ग के कटआफ से ज्यादा नंबर हासिल किया है। इसलिए दो निवास प्रमाणपत्र देने के कारण उसे आरक्षण का लाभ लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याची को ओबीसी अभ्यर्थी मानते हुए आरक्षण का लाभ प्रदान करने और नियुक्ति करने पर विचार करके निर्णय लेने का आदेश दिया है।