परिणाम संशोधित करने का निर्देश




 
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा के ओएमआर शीट के मूल्यांकन में हुई त्रुटि को संशोधित करते हुए रिवाइज्ड रिजल्ट शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने मैयादीन यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना था कि परीक्षा में उसने 67 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। इस हिसाब से उसे कम अंक मिले हैं। उसकी ओएमआर शीट का सही मूल्यांकन नहीं किया गया।