29334 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ब्योरा


परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई विज्ञान व गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर विवाद बना हुआ है। इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि 23 मार्च 2017 के बाद इस भर्ती में शामिल किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है या नहीं। यदि किसी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसका कारण भी स्पष्ट करने को कहा है।


हलफनामा चार सप्ताह में दाखिल करने के साथ यह भी बताया जाएगा कि क्या किसी ऐसे अभ्यर्थी जिसने सातवें और आठवें दौर की काउंसिलिंग में भाग लिया था, या जिनके दस्तावेजों की जांच की गई थी, को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। जारी किया गया है तो उसकी तारीख और अभ्यर्थी को मिले अंकों का उल्लेख भी हलफनामा में करना होगा। 2019 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित इस मामले की सुनवाई अब जनवरी में होगी। गौरतलब है कि सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी।