21 दिन के भीतर जन्म व मृत्यु का होगा पंजीकरण



21 दिन के भीतर जन्म व मृत्यु का होगा पंजीकरण
लखनऊ,  मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा है कि सभी नागरिकों को जन्म व मृत्यु पंजीकरण अवश्य करवाना चाहिए। सीआरएस पोर्टल पर 21 दिन के भीतर घर बैठे परिवार का सदस्य जन्म व मृत्यु का पंजीकरण निशुल्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर शत प्रतिशत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराया जाए। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल व यूजर फ्रेंडली और प्रक्रिया में कम से कम मानव हस्तक्षेप होना चाहिए।


मुख्य सचिव ने यह निर्देश मंगलवार को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर जन्म व मृत्यु के पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एप भी विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीएमओ सहित नगर निकाय और पंचायत विभाग के निचले स्तर तक कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाया जाए।