छात्र विद्यालय मे बंद मामले मे BSA ने BEO की आख्या पर की शिक्षकों पर यह कार्यवाही


खण्ड शिक्षा अधिकारी वि०ख० दरियाबाद ने अपनी आख्या दिनांक 26.9.2023 द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रा०वि० तासीपुर के इ०प्र०अ० श्री विशेष कुमार शुक्ला द्वारा समय 2:35 बजे विद्यालय परिसर के अन्दर विद्यालय में छुट्टी होने के पश्चात् एक बच्चा कमरे के अन्दर बन्द है और वह रो रहा है। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पत्रकार एवं स्थानीय ग्रामीणों के समक्ष तत्काल उनसे कमरे का ताला तोडकर बच्चें को निकालने के लिये कहा गया। विद्यालय के इ०प्र०अ० श्री विशेष कुमार शुक्ला को फोन किया गया किन्तु उनके मोबाईल से सम्पर्क नहीं हो पाया तत्पश्चात दूरभाष से कोटवाधाम न्याय पंचायत के संकुल प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता व विद्यालय के अन्य अध्यापकों को प्रा०वि०तासीपुर जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रा०वि०तासीपुर में वर्तमान में 2 अध्यापक (श्री विशेष कुमार शुक्ला इ०प्र०अ० व श्रीमती मंसूरी

कटियार स०अ०) व 2 शिक्षा मित्र (श्रीमती वन्दना शुक्ला व श्रीमती रेखा यादव) कार्यरत है। जिसमें से श्रीमती रेखा यादव शि०मि० मातृत्व अवकाश पर है। विद्यालय को बन्द करते समय प्र०अ० के साथ-साथ अन्य अध्यापकों का कर्तव्य है कि सावधानी के साथ परिसर के कमरों को देखकर विद्यालय बन्द किया जाये कि कोई भी बच्चा विद्यालय परिसर के कमरों के अन्दर न रह जायें। *उक्त घटना से प्रदर्शित होता है कि किसी भी अध्यापक के द्वारा विद्यालय बन्द करते समय सावधानी नही बरती गयी।*

समय रहते लोगों के द्वारा सूचना देने पर बच्चे को बन्द कमरे से निकाल लिया गया अन्यथा बच्चे के साथ कोई भी गम्भीर घटना घटित हो सकती थी। उक्त से स्पष्ट है कि शिक्षक द्वारा घोर लापरवाही की गयी है तथा सोशल मीडिया एवं दैनिक समाचार पत्रों में उक्त घटना के प्रसारित होने से विभाग की छवि धूमिल हुयी है। शिक्षकों का यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता एवं कदाचार का परिचायक है, तथा अध्यापक / कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के विपरीत है।

अतः उक्त के क्रम में श्रीमती मंसूरी कटियार स०अ० एवं श्रीमती वन्दना शुक्ला शिक्षा मित्र का वेतन / मानदेय अग्रिम आदेशों तक अवरूद्ध किया जाता है।