बीएड वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची इस राज्य सरकार; एसएलपी दायर कर की अहम अपील

 बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा इस फैसले के को लेकर एसएलपी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत बीएड डिग्रीधारियों से भी प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन लिए गए हैं। लिखित परीक्षा भी हो गई है।  ऐसे में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारियों को मौका देने का अनुरोध किया है। 




राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में तीन लाख 76 हजार आवेदक बीएड डिग्रीधारी है। इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा।