*एक्शन में सरकार*
*⚫18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है।*
*यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है।*
*उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना से दंडित किया जाएगा* *-उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय*