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09 May 2024

कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी ग्रेड पे पाने के हकदार


 प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय से कार्यरत कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी नियमित ग्रेड पे पाने का हकदार है, क्योंकि नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति होने तक उसने सभी कार्यों का निर्वहन किया है।

उसे नियमित ग्रेड पे के दावे के भुगतान से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याची को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने की अवधि तक सभी लाभों के साथ एरियर भुगतान का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने
राजकिशोरी कुशवाहा की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने पी. ग्रोवर बनाम हरियाण राज्य मामले में कहा है कि पद के अनुरूप कर्तव्यों का निर्वहन करने पर याची उच्च पद के वेतन का हकदार होगा।

याची प्रयागराज (इलाहाबाद) के मऊआइमा में जिला पंचायत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के तहत सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुईं थीं। 25 जनवरी 1988 को विद्यालय की स्थायी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत मधुरानी श्रीवास्तव की मृत्य हो गई।

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