PROMOTION अर्थात पदोन्नत्ति ~ ✍️

 PROMOTION अर्थात पदोन्नत्ति ~ 

सबसे पहले RED FM पर उनके लिए गाना बजाया जाए जो कहते फिरते थे कि सरकार बिना टेट करेगी ही नही क्योंकि सरकार द्वारा याचिका संख्या Writ A - 523/2024 Himanshu Rana & Oths. Vs Union of India & Oths. में हलफ़नामा दिया गया है कि वर्ष 2010 से पूर्व की नियुक्तियों में टेट अनिवार्य नही था और 2014 में NCTE द्वारा संशोधित नियमावली के clause 4b को याचिककर्ता ग़लत समझ रहे हैं और उसके अनुसार पदोन्नति में टेट अनिवार्यता की कोई बात ही नही है। 😅


सरकार अब भी टेट पर ही अटकी है जबकि रूल 5 में सीधे नियुक्ति में टेट माँग रही है और रूल 18 में पदोन्नत्ति में टेट नही जबकि समान पद पर ही कार्य किया जाएगा यानी आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहे हैं तो एक प्रकार से नियुक्ति ही है जिसको NCTE ने clause 4b में कहा है। ये बिलकुल वैसा है जैसा NCTE का clause 9b "should give weightage" जो टेट मेरिट/अनिवार्यता को लेकर केस लड़े थे 72825 वाले वे समझ जाएँगे। 

ख़ैर सरकार है जब ख़ुद की नियमावली ही मृत (ultra vires) है तो misconceived जैसा शब्द ही प्रयोग कर सकती है बाक़ी NCTE साफ़ करेगी और matter end of the court जाएगा ही। 

मेरा एक सुझाव है क्योंकि मैं अपने विरुद्ध लड़ने वालों की भी मदद करना चाहता हूँ जो चाहते हैं पदोन्नत्ति में टेट लागू न हो :- 

वे NCTE के clause 4b को ही challenge कर दे स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी फिर। 😅 जब NCTE act 2011 के section 12A में समस्त power NCTE को है तो स्थिति इससे स्पष्ट हो ही जानी है। 

बेकार सरकार और हमसे लड़ रहे हो सीधा स्पष्ट "राम प्रकाश शर्मा" की तरह full bench बनवाओ इसको चैलेंज करके।