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17 July 2025

निदेशक बेसिक शिक्षा से मांगा देरी का स्पष्टीकरण


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत कबीर नगर का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली एवं अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मृदुल आनंद के खिलाफ नियुक्ति में धांधली के मामले की जांच के संदर्भ में हुए आदेश पर दो साल तक कुछ नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है और बेसिक शिक्षा निदेशक से आदेश का अनुपालन कराने में हुई देरी के स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। 




कोर्ट ने कहा कि अब भी 25 मई 2023 के आदेश का पालन नहीं किया गया तो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा अगली सुनवाई की तिथि 25 अगस्त को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने नंदू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। संत कबीर नगर का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली एवं अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मृदुल आनंद के खिलाफ नियुक्ति में धांधली के मामले की जांच के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था और कहा था कि बस्ती मंडल का कोई अधिकारी कमेटी में न रखा जाए।

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