हरदोई। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस में गलती से पड़े नाम और पते को संशोधित करने के लिए अब लोगों को एआरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस में संशोधन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। आवेदक जनसेवा केंद्र या फिर मोबाइल से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से खुद ही नाम और पते को संशोधित कर सकेंगे।
दो पहिया व चार पहिया वाहन चालकों के नवीन लाइसेंस बनने में परिवहन विभाग ने संशोधन की प्रक्रिया में सहूलियत दी है। वैसे तो परिवहन विभाग ने पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण,
अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और वाहन स्थानांतरण जैसी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा दी हैं। कई बार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की लर्निंग की प्रक्रिया में किसी न किसी कारणवश नाम व पता गलत पड़ जाता है। संशोधन के लिए मैनुअल प्रक्रिया अपनाई जाती थी।
वाहन मालिकों को नाम व पता संशोधित कराने में काफी परेशानी होती थी। कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब यह प्रक्रिया भी डिजिटल प्लेटफार्म पर कर दी गई है। वैसे तो जिले में करीब छह लाख 96 हजार 754 वाहनों का पंजीकरण हैं और करीब 4.44 लाख ड्राइविंग लाइसेंस बने
हैं। ऐसे में लाइसेंस बनवाने में वाहन चलाने वालों को सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है और उसके तीन महीने बाद ही स्थायी लाइसेंस बनता है।
यह होगी प्रक्रिया
एआरटीओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि संशोधन के लिए आवेदक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट की सारथी पेज पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प चुने। अपने राज्य और जिले का चयन करने के बाद लर्निंग लाइसेंस के सेक्शन में जाएं, नाम और पता संशोधन के विकल्प को चुने। इसके बाद आधार प्रमाणित कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दें। आवेदन को पूरा करने के पांच दिनों के बाद लर्निंग लाइसेंस में नाम और पता संशोधित हो जाएगा।