यदि किसी प्रधानाचार्य/प्रबंधक द्वारा महिला शिक्षकों की मेटरनिटी लीव (Maternity Leave), चाइल्ड केयर लीव (CCL), मेडिकल लीव आदि अवैध रूप से रोकी जा रही है, तो यह महिला अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में आप महिला आयोग में प्रभावी शिकायत कर सकती हैं।
1️⃣ महिला आयोग में शिकायत कब बनती है? 👇
✔ मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 का उल्लंघन
✔ मानसिक उत्पीड़न / कार्यस्थल पर भेदभाव
✔ सेवा नियमों के विरुद्ध अवकाश रोकना
✔ महिला कर्मचारी को दबाव, धमकी या अपमान
✔ गर्भावस्था/बच्चे के कारण नौकरी से वंचित करना
महत्वपूर्ण :
उपरोक्त लीव देना कृपा नहीं, कानूनी अधिकार है।
2️⃣ शिकायत करने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें :(फोटो/स्कैन कॉपी पर्याप्त)
1) नियुक्ति पत्र (Appointment Letter)
2) अवकाश हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र
3) प्रबंधन/प्रधानाचार्य का लिखित या मौखिक इनकार (WhatsApp/Notice/Order)
3) मेडिकल प्रमाण पत्र/बच्चे की परीक्षा की टाइम टेबल
4) स्कूल/संस्था का नाम, पता, UDISE कोड (यदि हो)
5) पीड़िता का पहचान पत्र (आधार/ID)
3️⃣ शिकायत करने के तरीके (तीन विकल्प)
🟢 तरीका 1 : ऑनलाइन शिकायत (सबसे आसान)
🔗 राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
वेबसाइट
प्रक्रिया:
✒️वेबसाइट खोलें
✒️“Register Complaint” पर क्लिक करें
✒️मोबाइल/ईमेल से OTP द्वारा पंजीकरण
👉शिकायत विवरण भरें:
➖उत्पीड़न का प्रकार
➖संस्था का नाम व पता
➖अवकाश न देने का विवरण
➖दस्तावेज अपलोड करें
Submit करें
👉आपको Complaint Number मिलेगा
🟢 तरीका 2 : डाक द्वारा लिखित शिकायत
📮 राष्ट्रीय महिला आयोग का पता: 👇
राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लॉट नं. 21, जसौला इंस्टिट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली – 110025
👉पत्र में क्या लिखें:
➖पूरा नाम व पता
➖मोबाइल नंबर
➖स्कूल/संस्था का नाम
➖अवकाश न देने की पूरी घटना
➖किस नियम/अधिकार का उल्लंघन
➖स्पष्ट मांग (जैसे अवकाश स्वीकृति, मानसिक प्रताड़ना पर कार्रवाई)
स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें
🟢 तरीका 3 : राज्य महिला आयोग (उत्तर प्रदेश)
क्योंकि शिक्षा राज्य विषय है, UP State Women Commission अधिक प्रभावी रहता है।
📍 उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग
पता: 👇
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग
19-A, हजरतगंज
लखनऊ – 226001
वेबसाइट:
यहाँ भी ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों शिकायत संभव है।
एप्लीकेशन प्रारूप


