09 January 2026

तकनीकी आधार पर रद्द नहीं कर सकते अंतरजनपदीय स्थानांतरण आवेदन

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण का आवेदन तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, यदि आवेदक की ओर से आवेदन करने में कोई गलती नहीं की गई है। कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के आवेदन को तकनीकी खामी के आधार पर खारिज किए जाने पर यह टिप्पणी की है। अगली सुनवाई को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने असद उल्ला खान की याचिका पर दिया है।



कोर्ट ने कहा कि जब याची ने आवेदन प्रक्रिया में कोई गलती नहीं की है तो उसे तकनीकी खामियों के कारण अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने बेसिक Xशिक्षा परिषद के सचिव और और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से प्राप्त निर्देशों को अनुचित करार दिया। कोर्ट ने सचिव को तलब किया है।