08 May 2026

पुराना कोर्ट आर्डर : 150 से कम छात्र वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को नहीं माना जाएगा ‘अतिरिक्त’, हाईकोर्ट ने परिपत्र के पैरा-2 पर लगाई रोक

 

16.08.2024 के परिपत्र में बोला गया कि 0-150 छात्रों वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को "अतिरिक्त" मान कर दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा।


_याचिकाकर्ता का तर्क_:

RTE Act 2009 में 150+ छात्रों पर ही Head Teacher का पद है, पर 150 से कम पर हटाने का नियम नहीं है। प्रधानाध्यापक भी शिक्षक ही है क्योंकि वो पढ़ाता भी है। परिपत्र मनमाना है।


_सरकार का तर्क_:

ये छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने और जिन स्कूल में Head Teacher नहीं है वहां भेजने के लिए है।


_कोर्ट का आदेश_:

1. परिपत्र के पैरा-2 पर रोक लगा दी - 150 से कम छात्रों वाले स्कूल के Head Teacher को अतिरिक्त नहीं माना जाएगा।

2. याचिकाकर्ताओं को अभी नहीं हटाया जाएगा।

3. सरकार को 10 दिन में जवाब देना है। अगली तारीख: 26.09.2024


_नतीजा_: फिलहाल 150 से कम बच्चे वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक का ट्रांसफर नहीं होगा।