08 May 2026

असंगठित क्षेत्र के लिए नई पेंशन योजना पेश

 





नई दिल्ली, एजेंसी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने ‘एनपीएस संचय’ नाम से नई योजना शुरू की है। इसके तहत देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कामगारों को शामिल किया जाएगा और उन्हें पेंशन सुरक्षा दी जाएगी।


पीएफआरडीए के अनुसार, देश के लगभग 90 प्रतिशत कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, गिग वर्कर, घरेलू कामगार, स्वरोजगार करने वाले लोग शामिल हैं। ऐसे लोग अब तक औपचारिक पेंशन व्यवस्था से बाहर रहे हैं। इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर ‘एनपीएस संचय’ योजना लाई गई है। पीएफआरडीए ने कहा है कि एनपीएस संचय में न्यूनतम योगदान और शुल्क संरचना को आम लोगों के लिए आसान रखा गया है, ताकि कम आय वाले लोग भी इसमें आसानी से निवेश कर सकें।


क्या है मकसद : योजना का मकसद निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना है ताकि अंतिम स्तर पर सलाह की कमी के बावजूद लोग आसानी से सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर सकें। अक्सर लोग निवेश विकल्प और कहां पैसा लगाना है, जैसी जटिल चीजों को समझ नहीं पाते हैं। वहीं, इस योजना में निकासी और आंशिक निकासी के नियम भी मौजूदा एनपीएस के समान ही रहेंगे, जिनमें समय-समय पर बदलाव संभव है।


कैसे, कितना निवेश : एनपीएस संचय में न्यूनतम और आगे के योगदान के नियम वही होंगे, जो एनपीएस की अन्य योजनाओं में लागू हैं। यानी खाता खोलने के लिए 500 रुपये जमा करने होंगे। वहीं, खाते को सक्रिय रखने के लिए पूरे साल में न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश जरूरी है।



कौन कर सकता है निवेश

1. भारत का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है, जिसकी उम्र 18 से 85 साल के बीच हो।


2. खाता खोलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।


3. यह योजना स्वैच्छिक है यानी निवेशक को खुद ही अंशदान करना होगा।


ऐसे खोल सकते हैं खाता

●कोई भी व्यक्ति घर बैठे ई-एनपीएस पोर्टल या KFintech के जरिये ऑनलाइन खाता खोल सकता है।


●यदि ऑफलाइन तरीके से खाता खोलना है तो किसी भी पंजीकृत बैंक, वित्तीय संस्थान या सेवा केंद्रों पर जाकर पंजीकरण कराना होगा।