प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट के छह साल बाद पहले से निर्धारित पेंशन दोबारा तय करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही एसएसपी झांसी से व्यक्तिगत हलफनामे में स्पष्टीकरण मांगा है कि 16 जनवरी 2007 के शासनादेश व सुशील कुमार सिंघल केस के फैसले के विपरीत आदेश कैसे किया है।

