10 September 2026

यूपी: पहले से टीईटी-सीटेट उत्तीर्ण शिक्षकों को विशेष टीईटी देना अनिवार्य नहीं, विभाग ने स्थिति स्पष्ट की

 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्यरत शिक्षकों के लिए आयोजित की जा रही विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग ने कहा है कि जो शिक्षक पूर्व में टीईटी या सीटेट उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके लिए विशेष टीईटी दोबारा उत्तीर्ण करना आवश्यक अथवा अनिवार्य नहीं है। वहीं, जिन शिक्षकों ने पहले टीईटी या सीटेट उत्तीर्ण नहीं किया है, उन्हें निर्धारित विज्ञापन के अनुसार पंजीकरण कर आवेदन करने और परीक्षा में शामिल होना होगा।



बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को संबंधित शिक्षकों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र शिक्षक निर्धारित समयसीमा में पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकें। शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेष टीईटी का विज्ञापन जारी किया है।


परीक्षा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों एवं विशेष शिक्षकों के लिए होगी। प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार/परिषद से मान्यता या संबद्धता प्राप्त विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा कक्षा एक से पांच के विशेष एजुकेटर पात्र होंगे।


उच्च प्राथमिक स्तर पर इन्हीं श्रेणियों के कक्षा छह से आठ तक के शिक्षक पात्र होंगे। विशेष टीईटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण-ओटीआर व आवेदन पांच सितंबर से शुरू हैं। आवेदन की अंतिम तिथि चार अक्तूबर, संशोधन की अंतिम तिथि आठ अक्तूबर और परीक्षा तीन नवंबर को होगी।