UP Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए गांव में 6 महीने रहना जरूरी, कैबिनेट ने नियम किया स्पष्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए सामान्य निवास से जुड़े नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारणा) नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए संबंधित गांव में लगातार छह महीने से निवास करने की शर्त निर्धारित की गई है।
कैबिनेट ने नियमावली-2026 को दी मंजूरी
रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक सामान्य निवास निर्धारित करने के लिए स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण कई मामलों में असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। नई नियमावली के माध्यम से गांव में सामान्य निवास तय करने के लिए एक समान आधार निर्धारित करने की पहल की गई है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने में स्पष्टता लाना और मतदाता पात्रता से जुड़े विवादों को कम करना है।
निवास के प्रमाण के लिए देने होंगे दस्तावेज
समाचार रिपोर्ट के अनुसार, गांव में छह महीने से निवास करने के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, बिजली बिल या टेलीफोन बिल जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। हालांकि, संबंधित मामले में कौन-से दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नियमावली देखना जरूरी होगा।
पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान का उल्लेख
रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9 के उपबंध-3 के स्पष्टीकरण का उल्लेख किया गया है। इसके तहत सामान्य निवास निर्धारित करने के प्रावधानों के संदर्भ में नई नियमावली को महत्वपूर्ण बताया गया है।
हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद नियम स्पष्ट करने की पहल
समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने से संबंधित विवादों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस विषय पर निर्देश दिए थे। वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव के दौरान भी सामान्य निवास को लेकर सवाल उठे थे और संबंधित आदेशों को अदालत में चुनौती दी गई थी।
अब नई नियमावली के जरिए पूरे प्रदेश में सामान्य निवास निर्धारित करने के लिए एक समान आधार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वालों के लिए जरूरी जानकारी
पंचायत चुनाव में मतदाता बनने की इच्छा रखने वाले लोगों को अपने निवास और पात्रता से संबंधित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। साथ ही, केवल छह महीने गांव में रहने की शर्त के आधार पर पात्रता तय मानने से पहले नियमावली के अन्य प्रावधानों और निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशों की पुष्टि करना आवश्यक है।

