देश में अब सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा बर्थ सर्टिफिकेट ,जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी 1 अक्टूबर से लागू होंगे नियम
देश में अब सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा बर्थ सर्टिफिकेट ,जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी 1 अक्टूबर से लागू होंगे नियम