180 माह के लिए बेची पेंशन 128 महीने बाद हो बहाल


प्रयागराज, । सेवानिवृत्त के समय कर्मचारियों की ओर से 15 साल के लिए बेची जाने वाली पेंशन अब 10 साल एक महीने बाद वापस करने की मांग उठी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज एंड वर्कर्स उत्तर प्रदेश ने न्यायालय के एक आदेश का हवाला देकर 180 महीने के लिए बेची गई पेंशन 128 महीने बाद वापस करने की केंद्र सरकार से मांग की है।



संगठन ने हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइस एंड वर्कर्स उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष पांडेय ने बताया कि सेवानिवृत्ति के समय बेची जाने वाली पेंशन से मोटी राशि मिलती है। यह पेंशन अभी तक 15 बाद बहाल होती रही है। तब पेंशन पर 12 फीसदी सालाना ब्याज मिलता था। अब यही ब्याज घटकर सात फीसदी हो गया है।


मामले की सुनवाई में कम्युटेड पेंशन पर ब्याज घटने को कोर्ट ने गंभीरता से लेकर 128 महीने बाद बेची गई पेंशन वापस करने का आदेश दिया है। सुभाष पांडेय के अनुसार न्यायालय ने 128 महीने बाद कम्युटेड पेंशन पर रोक लगाई है। न्यायालय का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने और अब तक काटी गई राशि का एरियर देने की केंद्र सरकार से गुहार लगाई है।