लखनऊः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
(एनपीएस) से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पूर्व निकाले गए विज्ञापनों के आधार पर हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प चुनने का और एक मौका दिया जा रहा है। पात्र कार्मिक अब 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बुधवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर तथा एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 28 फरवरी 2026 कर दी गई है।
विकल्प चुनने का अधिकार उन्हें ही होगा जो 28 मार्च 2005 से पूर्व के विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त हैं। इन कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 28 जून 2024 को आदेश जारी किया गया था। इसमें 31 अक्टूबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की व्यवस्था दी गई थी।