इंचार्ज हेडमास्टर सुनवाई अपडेट
आज इंचार्ज हेडमास्टर मामले की सुनवाई में,
जैसे ही सरकार की ओर से ऐश्वर्या भाटी जी ने कोर्ट को अपनी दलीलें देनी शुरू कीं,
वैसे ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा —
“ऑर्डर तो बिल्कुल सही हैं, इसमें समस्या क्या है?
शिक्षक अगर किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा है,
तो उस पोस्ट का वेतन आपको देना ही होगा।
हमारे देश का शिक्षा तंत्र पहले ही सबसे खराब स्थिति में है,
और आप बिना हेड टीचर्स के विद्यालय चला रहे हैं!”
भाटी जी ने कहा कि न तो नियमावली में ऐसा कोई पद है और न ही इसका उल्लेख किया गया है,
लेकिन प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने तुरंत पेज 70 के पैराग्राफ 6 का हवाला दिया —
जहाँ स्वयं राज्य कह रहा है कि जो सीनियर-मोस्ट होगा, उससे हेड का कार्य लिया जाएगा।
यह सुनकर कोर्ट काफी नाराज़ हुआ और दो टूक कह दिया —
“शिक्षकों का शोषण बंद कीजिए।
हमें ऐसा नहीं लगता कि इस SLP को सुना जाए।
इसलिए इसे खारिज किया जाता है।”
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