Merger Case order -
मैं शुरू से कह रहा था सरकार के affidavit में झोल है उसी को लेकर मर्जर पर मुख्य याचिका Special Appeal No. 222 of 2025 (Master Nitesh Kumar vs State of U.P. & Others), दिनांक 22 सितंबर 2025 का आदेश
कोर्ट - राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे सरकार के पूर्व में जारी आदेशों (Government Orders) के अनुरूप नहीं हैं।
कोर्ट ने अपने 23.09.2024 के आदेश का उल्लेख किया, जो Writ No. 15654 of 2017 में दिया गया था। {यह मामला राज्य सरकार की नीतिगत (policy) विषय से संबंधित है।}
श्री अनुज कुदेशिया (सरकार की ओर से AG) ने कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि बेहतर हलफनामा दाखिल हो, जो सरकारी आदेशों और 23.09.2024 के कोर्ट आदेश के अनुसार होगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि 27.08.2025 को बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश (Annexure No.1) ज़िला सीतापुर में लागू किया जा रहा है या नहीं, और यदि हाँ, तो किस प्रकार।
अगली सुनवाई 16.10.2025 को As a Fresh list में होगी
अंतरिम आदेश (interim order) अगली तारीख तक जारी रहेगा
कोर्ट ने सरकार के हलफनामे को अधूरा/ग़लत माना है और सरकार से नया और बेहतर हलफनामा माँगा है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 को होगी।
बाकी छोटी याचिका 223/2025 इस मुख्य याचिका के साथ टैग हैं जिनके आदेश में लिखा हुआ है कि मुख्य याचिका का आदेश सर्वोत्तम है उसके status को खोलकर देख लें , सबसे बेहतर येहै कि अब कोर्ट में disturb करने वाले पैरवीकार और उनके अधिवक्ता नही हैं लड़ाई अंत तक हम ही ल
ड़ेंगे
#rana