जिन शिक्षकों की सेवा अवधि केवल 5 वर्ष शेष है, उन्हें माननीय न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत TET से छूट (Exempt) प्रदान की है।
🔹 ऐसे शिक्षक पदोन्नति में भी TET से मुक्त रहेंगे।
🔹 लेकिन जिनका प्रमोशन पहले ही हो चुका है, उन्हें 2 वर्षों के भीतर TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
🔹 शेष विस्तृत आदेश प्राप्त होने के बाद साझा किए जाएँगे।
#rana
बिना टेट प्रमोशन नही होगा
बिना टेट वालो को कुछ समय दिया गया है
कोर्ट ने आर्टिकल142 का उपयोग किया है
और कुछ सिविल अपील (जो याचिकाएं माइनॉरिटी से सम्बंधित थी)को चीफ जस्टिस के पास भेजा है लार्जर बेंच के लिए
पदोन्नति संबंधी सूचना
पदोन्नति में TET अनिवार्य रूप से लागू होगा।
केवल वे ही शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे जो TET उत्तीर्ण (पास) हैं।
शेष विवरण माननीय न्यायालय का आदेश आने के बाद साझा किया जाएगा।
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