सुप्रीम कोर्ट में NCTE का हलफ़नामा –
कानून और नियम
• NCTE Act, 1993 – NCTE को शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार दिया।
• 2001 Regulations – न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई।
• RTE Act, 2009 – धारा 23 के तहत NCTE को “Academic Authority” घोषित किया गया।
• 2010 Notification (23.08.2010) – कक्षा I से VIII तक शिक्षक बनने के लिए TET पास करना अनिवार्य किया गया।
• 2014 Regulations – भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए TET को अनिवार्य बना दिया।
• 2017 Amendment – सभी अपात्र (untrained) शिक्षकों को 31.03.2019 तक प्रशिक्षण लेना आवश्यक किया।
अलग-अलग समयावधि में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति
• 03.09.2001 से पहले नियुक्त शिक्षक न्यूनतम योग्यता से मुक्त (Exempted)।
• 03.09.2001 से 23.08.2010 तक नियुक्त शिक्षक 2001 Regulations के अनुसार योग्य माने जाएंगे, TET की आवश्यकता नहीं।
• 23.08.2010 से 29.07.2011 तक नियुक्त शिक्षक इनको TET पास करना अनिवार्य है (RTE Act लागू होने के बाद से)।
• 29.07.2011 के बाद नियुक्त शिक्षक संशोधित नियमों के तहत TET अनिवार्य है।
NCTE का वर्तमान स्टैंड
• पुराने शिक्षक (2001 से पहले वाले) पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
• 2001–2010 के बीच नियुक्त शिक्षक 2001 नियमों के हिसाब से मान्य रहेंगे।
• 2010 के बाद से नियुक्त शिक्षक बिना TET के न तो भर्ती हो सकते हैं और न पदोन्नति पा सकते हैं।
• In-service untrained teachers को 31.03.2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करनी थी, अन्यथा सेवा में नहीं रह सकते।
सबसे महत्वपूर्ण
• TET = 23 अगस्त 2010 के बाद से अनिवार्य
• Promotion (पदोन्नति) के लिए भी TET अनिवार्य (2014 से लागू)।
• Relaxation (छूट) अब किसी को नहीं मिलेगी (खासकर कक्षा I–VIII के शिक्षकों को)
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