नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन द्वारा संचालित स्कूलों में यौन शोषण की कथित घटनाओं की जांच का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं से मंगलवार को कहा कि वे अपनी शिकायतों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से संपर्क करें।
न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने
कहा कि यदि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य बाल अधिकार आयोगों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन पर उचित समय में विचार किया जा सकता है। शीर्ष अदालत रजनीश कपूर और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस्कॉन स्कूलों में कथित मामलों की जांच का अनुरोध किया गया था।

