लखनऊ, । मदरसा शिक्षा परिषद से कामिल और फाजिल की डिग्रियां खत्म होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में पहला संशोधन किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव विधानमंडल के दोनों सदनों में रखा जाएगा और वहां इन दोनों डिग्रियों की व्यवस्था खत्म की जाएगी।
वर्ष 2024 में अंजुम कादरी के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल की डिग्रियों से संबंधित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कामिल और फाजिल स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां हैं। ऐसे में बिना किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हुए इन डिग्रियों के प्रावधानों पर सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। कैबिनेट ने संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अधिनियम में कामिल और फाजिल उपाधियों और उनसे संबंधित प्रावधानों को खत्म कर दिए जाएंगे।

