नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। साथ ही कहा कि एसआईआर के फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया। नियमानुसार इस पर बदलाव का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
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एसआईआर से जुड़ी राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्तूबर को सुनवाई होगी। आयोग ने शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयुक्तों डॉ. एसएस संधू और डॉ. विवेक जोशी की आपत्तियों को दरकिनार कर अकेले फैसला ले रहे हैं।
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