फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने के आरोपी सहायक अध्यापक को मिली अग्रिम जमानत

 प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी अंकपत्र से नौकरी पाने के आरोपित सहायक अध्यापक आशीष कुमार सिंह की 25 हजार निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस गिरफ्तारी के समय याची को पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक जमानत पर रिहा करे। विवेचना अधिकारी तीन माह में विवेचना पूरी कर रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने आदेश की प्रति एसएसपी या एसपी को अनुपालन के लिए उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। 



यह आदेश न्यायमूर्ति वी के सिंह ने दिया है। याची का कहना था कि मामले की जांच कर रही एसआइटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 3500 फर्जी अंकपत्र है। एक हजार अंकपत्रों में फेरबदल किया गया है। इस पर कोर्ट ने सशर्त अंग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।