●लखनऊ। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों के सभी दस्तावेजों का अब आनलाइन सत्यापन किया जाएगा। जन्म मृत्यु प्रमाण पोर्टल से मृत्यु प्रमाण पत्र का मिलान किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र, आधार को आनलाइन सत्यापित किया जाएगा।
साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते को आधार लिंक किया जाएगा। योजना के तहत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर एकमुश्त 30 हजार रुपये की राहत राशि आश्रित को दी जाती है।
समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने इस योजना में पिछले दिनों सामने आए फर्जीवाड़े के कई मामलों के बाद सख्त रुख अख्तियार करते हुए योजना की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए थे। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक पी.के.त्रिपाठी को योजना में समुचित बदलाव करते हुए लाभार्थियों के ब्यौरे का आनलाइन सत्यापन किए जाने को कहा था। विभाग ने इस योजना के लिए नई वेबसाइट तैयार कर ली है। पिछले दिनों इस योजना में विभाग के सुपरवाइजरों की जांच में ऐसे कई मामलों का खुलासा हुआ था, जिनमें दलालों, लेखपालों की मिलीभगत से शादीशुदा या अविवाहित महिला को विधवा दिखाकर राहत राशि हड़पी गई। जिला प्रशासन के एसडीएम ने लेखपाल की रिपोर्ट पर ऐसे लाभार्थियों की राहत राशि मंजूर कर दी जो अपात्र थे।