हाईकोर्ट : अयोग्य बेसिक शिक्षा अफसरों को हटाए सरकार



कोर्ट अयोग्य बेसिक शिक्षा अफसरों को हटाए सरकार
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद को उन बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जांच करने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये अधिकारी या तो इतने अयोग्य हैं कि इन्हें न्यायालय के आदेश की भाषा समझ में नहीं आती है या फिर जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार से अपेक्षा है कि अयोग्य अधिकारियों को हटाकर काबिल लोगों की नियुक्ति करेगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने देवरिया की सुनीता सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बीएसए देवरिया के खिलाफ अवमानना का आरोप तय करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने देवरिया के बीएसए को याची के ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया था।

एक साल बाद भी भुगतान नहीं किया गया तो अवमानना याचिका की गई। कोर्ट के आदेश पर ग्रेच्युटी दे दी लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि उषा रानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज सहित भुगतान के लिए कहा है। अधिकारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं।