नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर विभाग ने करदाताओं को प्रासंगिक आकलन वर्ष के अंत से चार साल के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देने वाले आईटीआर-यू फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है।
वित्त अधिनियम, 2025 ने प्रासंगिक आकलन वर्ष के अंत से अद्यतन रिटर्न (आईटीआर-यू) फॉर्म दाखिल करने की समयसीमा को 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दिया था। उसी प्रावधान के अनुरूप यह बदलाव किया गया है।
आकलन वर्ष के अंत से 12 और 24 महीने के भीतर दाखिल आईटीआर-यू फॉर्म के लिए क्रमशः 25 और 50% अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। 36 और 48 महीने के भीतर दाखिल किए गए आईटीआर-यू के लिए करदाता को क्रमशः 60 व 70% अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा।