प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी अध्यापक भर्ती 2021 के दो प्रश्नों के गलत उत्तर का मामला विषय विशेषज्ञ समिति को सौंपने और समिति की रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त अंक पाने वाले याचियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस कार्यवाही का असर चयनित व नियुक्त अध्यापकों पर नहीं पड़ेगा और समिति की रिपोर्ट का लाभ भी केवल याचियों को मिलेगा। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है।

