27 February 2026

10 मार्च तक संपत्ति विवरण देने वाले राज्यकर्मियों को मिलेगा वेतन

 

10 मार्च तक संपत्ति विवरण देने वाले राज्यकर्मियों को मिलेगा वेतन

लखनऊ। चल-अचल संपत्ति का विवरण देने वाले राज्यकर्मियों को राहत देते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी 10 मार्च 2026 तक अपना संपत्ति ब्यौरा उपलब्ध करा देंगे, उनका जनवरी माह का वेतन जारी कर दिया जाएगा।

हालांकि, 31 जनवरी 2026 तक विवरण न देने वाले 47,816 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, 24 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य किया गया था। 6 जनवरी 2026 को स्पष्ट किया गया था कि जो कर्मचारी विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा।

31 जनवरी तक 47,816 कर्मचारियों ने विवरण जमा नहीं किया। इसके बाद सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक एक अंतिम अवसर दिया है, लेकिन इसे सख्त शर्तों के साथ जोड़ा गया है।

देरी पर होंगे ये प्रतिबंध

  • संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।

  • वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

  • देय होने पर भी इस वर्ष एसीपी (Assured Career Progression) का लाभ नहीं मिलेगा।

  • विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए वित्तीय क्लियरेंस नहीं दी जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति विवरण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक विवरण प्रस्तुत करना सभी राज्यकर्मियों के लिए आवश्यक है।