लखनऊ, । राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक संपत्तियों की ऑनलाइन न करने वाले 47816 कर्मियों को 10 मार्च तक जानकारी देने की छूट दे दी है। संपत्तियों की जानकारी देने के बाद ही इन कर्मियों का जनवरी व फरवरी का वेतन दिया जाएगा।
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन ब्योरा न देने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। इन कर्मियों को इस वर्ष एसीपी का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए सर्तकता अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्मिकों द्वारा पोर्टल पर चल-अचल संपत्तियों की जानकारी न देने के बाद भी यदि जनवरी-2026 का वेतन दिया गया है, तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

