CBSE परिपत्र (27.02.2026) – सारगर्भित व स्पष्ट व्याख्या
मुख्य विषय:
प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स (NIOS के माध्यम से) से संबंधित पहले जारी आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस (Withdraw) कर दिया गया है।
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क्या आदेश था पहले?
परिपत्र संख्या 05/2026 (दिनांक 13.02.2026) में कहा गया था कि
जिन प्राथमिक शिक्षकों ने 28.06.2018 से 11.08.2023 के बीच B.Ed. के आधार पर नियुक्ति पाई है,
उन्हें NIOS से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।
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अब नया निर्णय (27.02.2026)
ऊपर वाला आदेश पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।
इसका मतलब:
अब ऐसे शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करने की अनिवार्यता नहीं है।
यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू है।
मामला CBSE के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।
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*सरल भाषा में निष्कर्ष*
*पहले: B.Ed. वाले प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना जरूरी था*।
*अब: वह नियम हटा दिया गया है — कोई ब्रिज कोर्स अनिवार्य नहीं*।
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इसका प्रभाव किस पर?
CBSE से संबद्ध स्कूलों के:
प्रबंधक/प्रधानाचार्य
प्राथमिक शिक्षक (विशेषकर B.Ed. वाले, नियुक्ति अवधि 2018–2023)


