27 February 2026

CBSE परिपत्र (27.02.2026) – सारगर्भित व स्पष्ट व्याख्या

 

CBSE परिपत्र (27.02.2026) – सारगर्भित व स्पष्ट व्याख्या


मुख्य विषय:

प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स (NIOS के माध्यम से) से संबंधित पहले जारी आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस (Withdraw) कर दिया गया है।



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क्या आदेश था पहले?


परिपत्र संख्या 05/2026 (दिनांक 13.02.2026) में कहा गया था कि


जिन प्राथमिक शिक्षकों ने 28.06.2018 से 11.08.2023 के बीच B.Ed. के आधार पर नियुक्ति पाई है,


उन्हें NIOS से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।





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अब नया निर्णय (27.02.2026)


ऊपर वाला आदेश पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।


इसका मतलब:


अब ऐसे शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करने की अनिवार्यता नहीं है।


यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू है।


मामला CBSE के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।





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*सरल भाषा में निष्कर्ष*


*पहले: B.Ed. वाले प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना जरूरी था*।


*अब: वह नियम हटा दिया गया है — कोई ब्रिज कोर्स अनिवार्य नहीं*।




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इसका प्रभाव किस पर?


CBSE से संबद्ध स्कूलों के:


प्रबंधक/प्रधानाचार्य


प्राथमिक शिक्षक (विशेषकर B.Ed. वाले, नियुक्ति अवधि 2018–2023)