27 February 2026

ये आदेश केवल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत बीएड प्राथमिक शिक्षकों के संदर्भ में है

 

*ये आदेश केवल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत बीएड प्राथमिक शिक्षकों के संदर्भ में है।*


सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि ये दोनों ही लेटर *समस्त प्रधान एवं प्रबंधक, सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों* को संबोधित है।


सीबीएसई ने इस आदेश के द्वारा 13 फरवरी 2026 को अपने पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या 05/2026, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुक्रम में समस्त सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत समस्त बीएड डिग्रीधारक प्राथमिक शिक्षकों को NIOS द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स करने हेतु आदेशित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया है।

_ब्रिज कोर्स संदर्भित नियामक संस्थान एनसीटीई है और NIOS वह अभिकरण है जो पाठ्यक्रम संचालित करेगा_



*अतः सीबीएसई के वीड्रोल संबंधित आदेश की व्याख्या को फिलहाल सीबीएसई के उस आदेश से जोड़कर देखा जा सकता है जहां निजी विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये अनिवार्य किया गया था*




अन्य अध्यापकों के लिए फिलहाल इस अनिवार्यता से कोई छूट नहीं है

C/P







*सूचनार्थ*

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