उत्तर प्रदेश सरकार की "एक परिवार एक पहचान" योजना के तहत फैमिली आई.डी. (Family ID) बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और काफी सरल है। यदि आपके पास पहले से राशन कार्ड है, तो वही आपकी फैमिली आई.डी. मानी जाएगी और आपको अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ स्टेप-बाय-स्टेप पूरी जानकारी दी गई है:
1. आधिकारिक वेबसाइट (Official Website Link)
फैमिली आई.डी. बनवाने के लिए एकमात्र आधिकारिक पोर्टल है:
2. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको किसी भौतिक दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह Aadhaar e-KYC पर आधारित है। फिर भी निम्नलिखित जानकारी पास रखें:
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड: आधार नंबर अनिवार्य है।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर: ओटीपी (OTP) सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर का आधार से जुड़ा होना जरूरी है।
- निवास प्रमाण पत्र/पते का विवरण: (बिजली बिल या बैंक पासबुक संदर्भ के लिए)।
3. ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया
स्टेप 1: पंजीकरण (Registration)
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और 'Registration' पर क्लिक करें।
- अपना नाम और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- प्राप्त ओटीपी दर्ज करके सबमिट करें। अब आपका अकाउंट बन जाएगा।
स्टेप 2: लॉगिन (Login)
- रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी मंगाकर पोर्टल पर Login करें।
स्टेप 3: आधार प्रमाणीकरण
- सबसे पहले परिवार के मुखिया का आधार नंबर डालें।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे भरकर वेरीफाई करें।
स्टेप 4: परिवार के सदस्यों को जोड़ना
- मुखिया का विवरण दिखाई देने के बाद 'Add Family Member' पर क्लिक करें।
- एक-एक करके परिवार के अन्य सदस्यों का आधार नंबर डालें और उनके ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी करें।
- सदस्यों के साथ मुखिया का संबंध (जैसे- पत्नी, बेटा, बेटी आदि) चुनें।
स्टेप 5: फाइनल सबमिट
- सभी सदस्यों को जोड़ने के बाद जानकारी की दोबारा जांच कर लें।
- Final Submit पर क्लिक करें। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा।
कुछ महत्वपूर्ण बातें:
- राशन कार्ड धारकों के लिए: यदि आपका राशन कार्ड बना हुआ है, तो आप वेबसाइट पर 'Registration' के बाद अपना आधार डालेंगे तो सिस्टम खुद ही बता देगा कि आपकी फैमिली आई.डी. पहले से मौजूद है। आप उसे वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं।
- सत्यापन: आपके द्वारा दी गई जानकारी का संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद आपकी स्थायी फैमिली आई.डी. जेनरेट हो जाएगी।
- स्थिति चेक करना: आप अपने एप्लीकेशन नंबर के जरिए पोर्टल पर ही आवेदन की स्थिति (Status) चेक कर सकते हैं।
यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या आ रही है, तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी इसे बनवा सकते हैं।

