राज्य में लगातार सातवें साल भी बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह ने गुरुवार को वर्ष 2026-27 में बिजली दरें निर्धारित करने वाला टैरिफ आदेश जारी कर दिया। वहीं, ग्रेटर नोएडा में नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं को बीते वर्षों की तरह इस साल भी बिल में 10 फीसदी रियायत मिलेगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।
शहरी इलाकों में दो किलोवाट या उससे ज्यादा भार वाले कनेक्शन पर 100 यूनिट तक 5.50 रुपये, 101 से 150 यूनिट तक 5.50 रुपये, 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपये और 300 यूनिट से ज्यादा खपत करने पर 6.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। फिक्स्ड चार्ज 110 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी दरें यथावत रखी गई हैं।
बिजली कंपनियों ने वर्ष 2026-27 के लिए 1,18,742 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्तुत की थी, जिसे आयोग ने विभिन्न मदों में कटौती करते हुए 1,13,785 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। आयोग ने पावर कॉरपोरेशन को राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी को अलग रखते हुए 90,805 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व निर्धारित किया है। उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी 17,100 करोड़ से बढ़ाकर 20,400 करोड़ रुपये कर दी है।
चार्जिंग स्टेशनों को 20% रियायत
विद्युत नियामक आयोग ने ई-वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों और बैटरी चार्जिंग और सर्विस चार्जिंग स्टेशनों के लिए सिंगल पार्ट टैरिफ लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके मुताबिक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बैटरी चार्जिंग पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। शाम 4 बजे के बाद से सुबह 9 बजे तक चार्जिंग स्टेशनों के लिए वही पुरानी दरें लागू रहेंगी।

