प्रयागराज। बिना टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजित 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में निरस्त कर दिया था। शीर्ष अदालत के आदेश पर प्रदेश सरकार ने 68500 और 69000 भर्ती में शिक्षामित्रों को भारांक दिया था। दोनों ही भर्तियों में क्रमशः : लगभग सात और आठ हजार शिक्षामित्रों को ही नौकरी मिल सकी थी। अब तक 90 हजार से अधिक शिक्षामित्र टीईटी पास कर चुके हैं। इन शिक्षामित्रों का कहना है कि चूंकि वह शिक्षक पद के सापेक्ष कार्य कर रहे हैं और एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार सहायक अध्यापक पद की न्यूनतम अर्हता धारित करते हैं इसलिए उन्हें समायोजित कर दिया जाए।

