primary ka master: स्कूलों से 100 गज में नहीं बेच सकेंगे गुटखा और सिगरेट-बीड़ी

सोरोजी शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में दुकानदार पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट आदि मादक पदार्थों की बिक्री नहीं कर सकेंगे। श्रम प्रवर्तन अधिकारी और पुलिस टीम द्वारा तीर्थनगरी में अभियान चलाया। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि यदि शैक्षणिक संस्थाओं के समीप मादक पदार्थों को विक्री न करें।





श्रम प्रवर्तन अधिकारी अशोक कुमार पांडेय एवं वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह के पुलिस टीम के साथ

एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया। इसमें 100 गज के दायरे में पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, बोड़ी,

 



सिगरेट आदि की बिक्री कर रह दुकानदारों के यहां चेकिंग की गई। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं से 100 गज के

इस तरह के मादक पदार्थों की बिक्री दुकानों पर नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं के समीप इन पदार्थों की बिक्री से आसानी से बच्चों के पहुंच में आ जाते हैं।

बच्चे उनकी खरीदारी करते और धीरे-धीरे नशे के आदी हो जाते हैं। चेकिंग अभियान पुलिस टीम के साथ लगातार जनपद के हर क्षेत्र में चलाया जाएगा जो दुकानदार शैक्षणिक संस्थानों के समीप नशीले पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट बिक्री करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


primary ka master, basic shiksha news, up basic news, basic shiksha parishad, updatemarts,uptet news, primary ka master current news today,updatemart