पीसीएस प्री : रिजल्ट निरस्त के आदेश के खिलाफ अपील

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री 2021 परीक्षा का परिणाम रद्द करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विशेष अपील पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख लगाई है।


यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। एकल पीठ ने पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण का लाभ न देने पर पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया था। उधर, आयोग मुख्य परीक्षा कराने के बाद साक्षात्कार ले रहा था। जूनियर वारंट ऑफिसर सतीश चंद्र शुक्ल व तीन अन्य ने याचिका दाखिल कर पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी थी। याचियों का कहना था कि राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बावजूद पूर्व सैनिको को इस भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। आयोग ने इस आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अपील दाखिल की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें आयोग की ओर से नोटिस नहीं दिया गया है।