एनपीएस से पेंशन के लिए अलग फॉर्म नहीं


बीमा नियामक इरडा ने मंगलवार को कहा कि उसने सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस राशि से पेंशन खरीदने के लिए एक अलग फॉर्म जमा करने की जरूरत को खत्म कर दिया है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि इस फैसले का मकसद बीमा उद्योग में कारोबार को आसान बनाना और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना है।



नियामक ने एक परिपत्र में कहा, इस दिशा में, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए इरडा ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की आय से तत्काल पेंशन उत्पादों को लेने के लिए अलग से फॉर्म जमा करने की जरूरत में ढील दी है। इस समय एनपीएस में शामिल सेवानिवृत्त लोगों को पीएफआरडीए के पास एक निकासी फॉर्म और बीमा कंपनियों के पास एक प्रस्ताव फॉर्म जमा करना होता है।