डीआईओएस स्वीकृत करेंगे शिक्षकों का 30 दिन तक का अवकाश


लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों से लेकर राजपत्रित अधिकारियों तक का अवकाश स्वीकृत करने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। एलटी ग्रेड शिक्षकों व प्रवक्ताओं को 30 दिन तक का चिकित्सा व उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार अब डीआईओएस को होगा। पहले यह अधिकार प्रधानाचार्य के पास था।

प्रधानाचार्य अब केवल आकस्मिक अवकाश ही स्वीकृत कर सकेंगे। वही, अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को इसका शासनादेश जारी करने का प्रस्ताव भेजा है।

चार महीने तक तक का चिकित्सा, उपार्जित, बाल्य देखभाल, अध्ययन, असाधारण, मातृत्व व प्रसूति अवकाश मंडलीय उप शिक्षा निदेशक स्वीकृत करेंगे। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) व अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अब कोई अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे। अलबत्ता ऐसे सभी अवकाश जो अभी तक शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) और अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) स्वीकृत करते थे उसके लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अधिकृत किया गया है।

मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक 30 दिन से अधिक व 90 दिन तक का चिकित्सा व 30 दिन से अधिक व 60 दिन तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करेंगे। मंडलीय संयुक्त निदेशक अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उपार्जित अवकाश का नकदीकरण व महिला अधिकारियों को 30 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश दे सकेंगे।


विभागीय अधिकारियों का दावा है कि नई व्यवस्था के तहत मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर आसानी से अवकाश स्वीकृत होंगे। शिक्षकों को अवकाश स्वीकृत कराने के लिए दौड़भाग नहीं करनी होगी।