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19 December 2022

तैनाती के लिए लगातार लड़ने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति का अर्थ अधिकार छोड़ना नहीं


प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य भर्ती में वरीयता कॉलेज में तैनाती के लिए लगातार लड़ने वाले अभ्यर्थी को दूसरे कॉलेज में ज्वाइन करने से नहीं कहा जा सकता कि उसने अपना अधिकार छोड़ दिया है। उसने मेरिट से वरीयता कॉलेज में तैनाती पाने का अधिकार नहीं छोड़ा है।



कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि एक अभ्यर्थी की गलत तैनाती के खिलाफ नियमानुसार अपनी तैनाती की मांग में याचिका दायर की गई है। तो चयनित सभी अभ्यर्थियों को याचिका में पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है।


कोर्ट ने विनय कुमार केस में पूर्णपीठ के फैसले के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से वरीयता सूची से याची को कॉलेज आवंटित नहीं करने के 20 दिसंबर 21 तथा एकलपीठ के आदेश 20 जून 22 को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। याची को उसकी मेरिट पर वरीयता कॉलेज आवंटित करने का नए सिरे से आदेश पारित किया।

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