नीट के नतीजों पर रोक लगाने से इन्कार



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के परिणाम जारी करने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। दरअसल, शीर्ष कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस साल प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई है।




 चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की मामला 2 पीठ ने कहा कि वह अखिल भारतीय परीक्षा को नहीं रोक सकती। हालांकि, कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, हम यह मामला ग्रीष्मावकाश के बाद देखेंगे। लेकिन नतीजों पर रोक नहीं लगा सकते। याचिका वंशिका यादव की तरफ से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि राजस्थान में नीट के दौरान, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों की रिपोर्टों से पता चला कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हो गया था। पटना में स्थिति अधिक चिंताजनक नजर आई, जहां राज्य पुलिस ने कई व्यक्तियों को परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्नपत्र प्राप्त करने की विश्वसनीय जानकारी पर गिरफ्तार किया।