निकायों में कार्यरत अवर अभियंताओं को अब 10 साल की सेवा पर 4600 रुपये के स्थान पर 4800 रुपये ग्रेड पे दिया गया है।
स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के निकायों में कार्यरत अवर अभियंताओं को 4200 ग्रेड पे पर रखा जाता है। शासन की व्यवस्था के मुताबिक 10 साल की सेवा पर एसीपी देने की व्यवस्था है। अभी तक निकायों में कार्यरत अवर अभियंताओं को पहला एसीपी 4600 रुपये दिया जाता था। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अवर अभियंताओं को एसीपी की व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तरोन्नयन संस्था, निगम वर्तमान में लागू सामान्य व्यवस्था के अनुसार ही दिया जाएगा। अवर अभियंताओं को वेतानमान 9300-34800 में ग्रेड वेतन 4200 स्वीकृत किया गया है। जून 2010 के पहले इनका वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 रुपये था। इसके फलस्वरूप अवर अभियंता 20 जून 2010 तक प्रथम एसीपी के रूप में वेतनमान 9300-34800 में ग्रेड वेतन 4200 देय है।
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उच्चीकृत वेतनमान 4200 ग्रेड पे हो जाने पर 21 जून 2010 से संशोधित प्रथम एसीपी ग्रेड वेतन 4600 रुपये देय होगी। शासनादेश 12 फरवरी 2016 द्वारा अवर अभियंता वेतन बैंड दो ग्रेड पे 4200 पाने वालों को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम एसीपी ग्रेड पे 4600 के स्थान पर 4800 रुपये स्वीकृत किया गया है।