लखनऊ: अब ऐसे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिनकी प्रबंध समिति या ट्रस्ट पिछले पांच साल से अधिक समय से खत्म है और नहीं जमी है, उनका संचालन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति करेगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव ने शासनादेश जारी कर दिया है।
इसके तहत समिति किसी विभागीय अधिकारी (ग्रेड-2 स्तर से ऊपर) को प्रबंधक नियुक्ति के प्रति अनुमोदन और उसकी सेवा समाप्ति की प्रक्रिया का पालन करेगी। वर्तमान में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं। 228 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधक समिति या ट्रस्ट लंबे समय से नहीं बना या जमी नहीं है। ऐसे स्कूल अभी समय से चल नहीं रहे हैं। नए शासनादेश के बाद इन विद्यालयों में प्रबंधक नामांकन, संपत्ति की सुरक्षा और शैक्षिक प्रशासनिक कार्यों में अपूर्णता नहीं रहेगी। समिति के सदस्य जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला वित्त समिति द्वारा नामित सदस्य माध्यम से होंगे।